यूपी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र:- जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पुलिस चरित्र प्रमाणपत्र के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के पुलिस रिकार्ड से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। अब उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस द्वारा वेर सपोर्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेटर बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस द्वारा वेर वेरचर्ड साक्षत्कार प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। यह प्रमाण पत्र पुलिस प्राधिकारी एवं निबंधन प्राधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है। राज्य का कोई भी इच्छुक नागरिक घर बैठे उत्तर प्रदेश पुलिस वेरियंट चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जहां से आप आसानी से पुलिस कार्टर बर्थ के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
यूपी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र 2024
उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से संबंधित सेवाओं को नागरिकों तक आसानी से पहुंचने के लिए एवं सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध की गई है। UP Police Character Certificate वो दस्तावेज होता है। जिसमें ये जानकारी सत्यापित होती है कि इस व्यक्ति के नाम से आज तक कोई अपराध नहीं किया गया है। यह प्रमाण पत्र व्यक्ति की पहचान और उसके चरित्र को सत्यापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज होता है। इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता विदेश में शिक्षा ग्रहण करने, पासपोर्ट बनवाने एवं विदेशों में नौकरी करने के लिए होती है। इसके अलावा कई कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाता है।
Police Character Certificate में व्यक्ति के चरित्र से संबंधित जानकारी को स्पष्ट किया जाता है। जिससे पता चलता है कि व्यक्ति के नाम कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है या कोई FIR दर्ज तो नहीं है आदि की जानकारी इसमें शामिल होती है। पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र की अवधि 6 महीने या फिर 1 वर्ष तक मान्य होती है। अवधि पूरी होने के बाद इसके लिए दोबारा से आवेदन किया जाता है।
उत्तर प्रदेश पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी
| आर्टिकल का नाम | UP Police Character Certificate |
| विभाग | नागरिक पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश सरकार |
| लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| साल | 2024 |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://uppolice.gov.in/ |
UP Police Character Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज
- UP Police Character Certificate बनवाने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Citizen Services के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपको Character Certificate के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।- अब आपको नए पेज पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के लिए आपको उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगइ न के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने पुलिस वेरीफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- साथ ही आवेदन करने हेतु शुल्क राशि का भुगतान करके आवेदन फार्म को सबमिट करना होगा।
- इस प्रकार आपकी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- आपके आवेदन फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा। जिसके बाद 10 से 15 दिनों के अंदर आपका कैरक्टर सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा।
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको सिटिजन सर्विसेज के सेक्शन में जाकर Tenant/ Tenant PG Verification Required के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको उपभोगकर्ता का नाम पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको नीचे की और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको क्लिक ऑन कैरक्टर वेरीफिकेशन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अपने स्टेट या जिले का चयन करके करके एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
- अंत में आपको चेक स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप आसानी से अवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।
- पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट का ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पुलिस कार्यालय या पुलिस अधिकारी के पास जाना होगा।
- वहां जाकर आपको पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद आपको पूछी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- साथ ही मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- अब आपको ये आवेदन फॉर्म वापस वही जमा कर देना होगा जहां से अपने प्राप्त किया था।
- आपके दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद आपका पुलिस वेरीफिकेशन द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर आ जाएगा जिसे आपको पुलिस अधिकारी ऑफिस से जाकर प्राप्त कर लेना होगा।
लॉगिन करने के लिए आपको उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगइ न के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने पुलिस वेरीफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- साथ ही आवेदन करने हेतु शुल्क राशि का भुगतान करके आवेदन फार्म को सबमिट करना होगा।
- इस प्रकार आपकी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- आपके आवेदन फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा। जिसके बाद 10 से 15 दिनों के अंदर आपका कैरक्टर सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा।
- आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको सिटिजन सर्विसेज के सेक्शन में जाकर Tenant/ Tenant PG Verification Required के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको उपभोगकर्ता का नाम पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको नीचे की और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको क्लिक ऑन कैरक्टर वेरीफिकेशन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अपने स्टेट या जिले का चयन करके करके एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
- अंत में आपको चेक स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप आसानी से अवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।
- ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट का ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पुलिस कार्यालय या पुलिस अधिकारी के पास जाना होगा।
- वहां जाकर आपको पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद आपको पूछी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- साथ ही मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- अब आपको ये आवेदन फॉर्म वापस वही जमा कर देना होगा जहां से अपने प्राप्त किया था।
- आपके दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद आपका पुलिस वेरीफिकेशन द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर आ जाएगा जिसे आपको पुलिस अधिकारी ऑफिस से जाकर प्राप्त कर लेना होगा।
- UP Police Character Certificate FAQs
- UP Police Character Certificate के बनवा सकता है?
- उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक जिसे इसकी आवश्यकता हो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकता है।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
UP Police Character Certificate FAQs
उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक जिसे इसकी आवश्यकता हो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकता है।
उत्तर प्रदेश पुलिस कैरक्टर सर्टिफिकेट के लिए नागरिक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
कैरक्टर सर्टिफिकेट आपके चरित्र को दर्शाता है कि आपने कोई अपराध तो नहीं किया है या आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज तो नहीं है।
नागरिकों को पुलिस वेरीफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 50 रूपए की शुल्क राशि जमा करनी होगी।
पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र का उपयोग सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में किया जाता है।


